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                दलित की हत्या मामले में होमगार्ड जवान सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा
शेखपुरा
शेखपुरा में दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में होमगार्ड जवान सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को यह सजा सुनाते हुए ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी देते हुए sc-st अदालत के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश एडीजे प्रथम गयासुद्दीन ने यह सजा सुनाई है।
3 साल के अंदर इस हत्याकांड में सजा सुनाए जाने का मामला सामने आया है। ऑनलाइन के माध्यम से आरोपियों को जेल में ही यह सजा सुनाई गई है । ऑनलाइन उनको जोड़ा गया था। बता दें कि इस मामले में 9 अगस्त को अदालत ने तीनों को दोषी पाया था।
क्या है पूरा मामला
यह मामला सितंबर 2018 का है। जिले के कसार थाना के वृंदावन सुमिरन टोला में शौच के लिए निकले एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। इसमें रास्ता का विवाद सामने आया था। मृतक बुजुर्ग की पहचान बासुदेव मांझी की के रूप में की गई थी। चाकू मारकर हत्या किया गया था। इस मामले में होमगार्ड के जवान घनश्याम चौहान उसके परिवार के वीरेंद्र चौहान और सुरेश चौहान को आरोपित किया गया था । 3 साल से कम समय में अभियोजन पक्ष के द्वारा 9 गवाही दी गई। जिसके बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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