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                न्यूज डेस्क
बिहार के जेल से सटे मकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। कई अधिकारियों के द्वारा पूर्व में जेल से सटे मकान के माध्यम से जेल में सामान फेंकने इत्यादि रिपोर्ट दी गई है परंतु अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी पर अब सरकार एक्शन मोड में है और जेल से सटे मकानों को तोड़ने का निर्णय ले लिया गया है।

जेल के 20 मीटर के इर्द-गिर्द दायरे में जो भी सरकारी या प्राइवेट मकान होगा उसे तोड़ देने का आदेश दिया गया है। इस आदेश में शेखपुरा जेल भी शामिल है। पटना के बेउर के दीवार से सटे 40 मकान को चिन्हित कर तोड़ने निर्णय लिया गया है। इस दायरे में शेखपुरा के साथ-साथ हाजीपुर, आरा, छपरा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा के जेल शामिल है। इस मामले में कारा महानिदेशक मिथिलेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि जेल मैनुअल के विरुद्ध जो मकान बने हैं और बाउंड्री से सटे हैं उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। पटना बेऊर जेल में 40 मकान चिन्हित हुए हैं । 20 मीटर के दायरे में जो मकान होंगे सभी जिलों में उसे तोड़ा जाएगा।
इसमें यह बात भी बताई गई है कि रात्रि प्रहरी जो वाच टावर पर   रहते हैं उसकी जान को भी खतरा है और सावधानी बस ऐसे मकानों को तोड़ना जरूरी हो गया है। साथ ही साथ अवैध रूप से बने गैर कानूनी ढंग से जेल के पास बने मकान से जेल के अंदर सामान फेंकने की बात भी लगातार आती रही है। मोबाइल से लेकर अनेक चीज फेंक कर कैदियों तक पहुंचाया जाता है।
                                                        
                                
                                     
                                
                                
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