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                शेखपुरा
बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय मो ग्यासउद्दीन ने महिला शराब कारोबारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी महिला जिले के चेवाड़ा थाना अंतर्गत चकंदरा गांव की रहने वाली क्रांति देवी है।


अपर लोक अभियोजक शंभू प्रसाद सिंह ने प्राप्त बताया गया है कि वर्ष 2018 में तीन अप्रैल को महिला कारोबारी के पास से 5 लीटर देसी शराब और 15 लीटर ताड़ी बरामद किया गया था। उतपाद विभाग के अवर निरीक्षक शिवेन्द्र कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर महिला के घर पर छापामारी की थी।
 
                                
                                
                                                न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान उतपाद विभाग द्वारा जप्त किए गए शराब को प्रस्तुत किया गया था। उत्पाद दरोगा सहित छापामारी में शामिल पुलिस के जवानों ने भी न्यायालय में गवाही दी थी। सजा सुनाए जाने के बाद महिला को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।



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