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                शेखपुरा
शेखपुरा में 2 साल में ही इंसाफ मिला और दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा बुधवार को सुनाई गई। दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और घटना को अंजाम देने के बाद से गिरफ्तारी हुई और वह जेल में ही था ।
यह घटना बरबीघा थाना क्षेत्र के सामस बुजुर्ग गांव की है। सजा पाया दोषी भी वही का बताया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी में बताया गया है कि सामस बुजुर्ग गांव निवासी किराना दुकान संचालक राहुल तिवारी ने इस घटना को अंजाम दिया था।
 
                                
                                
                                                इसके बाद दिसंबर 2018 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे बसंत कुमार ने इस पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया।
50000 का जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया गया है कि नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। नाबालिक किराना दुकानदार संचालक के यहां शाम में चीनी लेने के लिए गया था। तभी 14 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
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