• Friday, 22 November 2024
दूसरी शादी रचाने वाले को कोर्ट ने कहा चार लाख भरो जुर्माना

दूसरी शादी रचाने वाले को कोर्ट ने कहा चार लाख भरो जुर्माना

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दूसरी शादी रचाने वाले को कोर्ट ने कहा चार लाख भरो जुर्माना

शेखपुरा

शेखपुरा में दूसरी शादी रचाने वाले पति के विरुद्ध परित्यक्ता महिला ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई तो कोर्ट ने ₹400000 जुर्माना भरने का आदेश दिया।
दरअसल यह पूरा मामला घाटकुसुंबा प्रखंड के कोरमा थाना क्षेत्र के कोरमा गांव से जुड़ा हुआ है। यहां के रूनी देवी नामक महिला ने कोर्ट से कई साल पहले न्याय की गुहार लगाते हुए पति के द्वारा धनबाद में दूसरी शादी कर लिए जाने की बात कही थी। कोरमा गांव निवासी जगन ढाढी ने धनबाद में दूसरी शादी रचा दी थी। जिसके बाद रूनी देवी ने कोर्ट में गुहार लगाई तो कोर्ट ने पत्नी को ₹3000 प्रति माह हर्जाना देने का आदेश दिया था। परंतु कोर्ट के आदेश को पति के द्वारा नहीं माना गया। जिसके बाद पत्नी ने फिर से कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि पति के द्वारा हर्जाना नहीं दिया जा रहा है। जिस पर जोड़कर हर्जाना ₹405000 देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

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