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                शेखपुरा
सोमवार के दिन दलित उत्पीडन मामलों के विशेष न्यायाधीश एवं एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीडन के एक मामले में वर्षों से गवाही न देने पर मामले के अनुसंधानकर्ता एवं कसार थाना के एएसआई कृष्णनन्दन सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है । इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि गत 2011 में कसार थाना क्षेत्र के चांदी गाँव में बनवारी चौधरी के घर पर रात्रि नौ बजे पहुंचकर गाँव के ही दो युवक सियाराम यादव तथा प्रयाग यादव गृहस्वामी से ताड़ी पिलाने को कहा ।
रात्रि में ताड़ी देने से इंकार करने पर बदमाशों ने बनवारी चौधरी के साथ मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था । घटना के सम्बन्ध में एक प्राथमिकी दलित अत्याचार अधिनियम के तहत अरियरी थाना में दर्ज कराई गई थी । इस मामले में सबों की गवाही हो जाने के बाद पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नन्दन सिंह की गवाही कोर्ट में आज तक नही हो पाई ।
जबकि उन्हें कई बार नोटिस एवं वारंट जारी कर कोर्ट में पहुंचकर गवाही देने की हिदायत दी गई । फिर भी उनके द्वारा इस मामले में गवाही नही दी गई । बाध्य होकर कोर्ट ने इसपर कड़ा एतराज जताते हुए उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया । सूत्रों ने बताया कि उक्त पुलिस पदाधिकारी का तबादला किसी अन्य जिला में हो गया है |
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