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शेखपुरा :
बुधवार को विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने शेखपुरा अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी पंकज कुमार पर न्यायालय में गवाही नहीं देने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी की। विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि बरबीघा शेखपुरा मुख्य सड़क पर 25 जून 2018 को फरीदपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में दो की मौत हो गई थी।

जिसके विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग किया जा रहा था। मुआवजा देने के लिए शेखपुरा अंचल के अंचलाधिकारी पंकज कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। सीओ के साथ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जातिसूचक गालियां एवं मारपीट करने लगा। किसी प्रकार पुलिस की सहायता से स्थानीय लोगों के गिरफ्त से सीओ निकलकर शेखपुरा पहुंचे।

वहीं शेखपुरा थाना में काण्ड संख्या 481/2018 स्थानीय लोगों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के अरोप का प्राथमिकी दर्ज कराया। लेकिन उक्त मुकदमा के सूचक पंकज कुमार सीओ पर न्यायालय के द्वारा कई बार सम्मान निर्गत की गई। फिर भी न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य नहीं दे सके। इसलिए अपर जिला जज प्रथम ने सीओ के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर करने का आदेश की। शेखपुरा प्रखंड के तत्कालीन सीओ वर्तमान में मधुबनी अंचल में पदस्थापित है।


 
                                
                                
                                                
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