• Monday, 09 June 2025
पत्नी और पुत्री को मारपीट कर भगाया, देना पड़ेगा 12000 प्रत्येक महीना मुआवजा

पत्नी और पुत्री को मारपीट कर भगाया, देना पड़ेगा 12000 प्रत्येक महीना मुआवजा

stmarysbarbigha.edu.in/

शेखपुरा

शेखपुरा में सोमवार को परिवार न्यायालय में पत्नी और पुत्री को मारपीट कर घर से भगा देने के मामले में न्यायाधीश ने पति को प्रत्येक महीना 12 हजार रुपैया मुआवजा देने का फैसला सुनाया। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश विजय बहादुर यादव के द्वारा दिया गया ।

अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि सदर शेखपुरा के भदोस निवासी कृष्णनंदन सिंह के पुत्र अंजनी कुमारी की शादी भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना के मकनपुर निवासी विजय राय के पुत्र राजेश राय से 2003 में हुई थी। दोनों के दांपत्य जीवन में पुत्री भी है । वहीं 2017 में अंजलि के साथ मारपीट कर पति ने घर से भगा दिया और सिरारी रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। इसी मामले में न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट के द्वारा भरण-पोषण भत्ता देने का फैसला दिया गया है। इस फैसले में 8000 पत्नी को एवं ₹4000 पुत्री को खर्च के रूप में देने का फ़ैसला सुनाया गया।

DSKSITI - Large

new

SRL

adarsh school

Mukesh ji

Share News with your Friends

Tags

Comment / Reply From

You May Also Like