दारोगा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी
शेखपुरा।
बृहस्पतिवार के दिन एडीजे प्रथम ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने नगर थाना कांड संख्या – 54 /12 में बार -बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी गवाही न देने के कारण दारोगा रामविनोद ठाकुर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है। इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि सदर प्रखंड के धरमपुर गांव निवासी सदन पासवान की पुत्री बेबी कुमारी द्वारा 2012 वर्ष में दलित उत्पीड़न के तहत एक प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कराई थी।
जिसमे वाजितपुर गांव के तनवीर आजम उर्फ सन्नू और रामजतन यादव के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सभी की गवाही हो चुकी है। लेकिन अनुसंधानकर्ता द्वारा अब तक गवाही न दिए जाने के कारण मामला लम्बित पड़ा है। हालांकि कई बार कोर्ट से उन्हें अपनी गवाही देने हेतु नोटिस व सम्मन जारी किया गया। बाध्य होकर कोर्ट ने ऐसे लापरवाह एसआई के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया।
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