
बस खरीदने के लिए बिहार सरकार दे रही है ₹5 लाख की छूट, जानिए क्या करना होगा

बस खरीदने के लिए बिहार सरकार दे रही है ₹5 लाख की छूट, जानिए क्या करना होगा
शेखपुरा
परिवहन विभाग द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’’ अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत जिला प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर शेष प्रखंडों में इस योजना का लाभ प्रति प्रखंड 07 लाभुको को बस के क्रय पर 05 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
07 लाभुकों में से
02 अनुसूचित जाति वर्ग से,
02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से,
01 पिछड़ा वर्ग से एवं
01 अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में अवेदन कर सकेंगे।
01 लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे जो उपर्युक्त किसी भी कोटि में नही आते हैं।

उक्त योजना के सफल क्रियान्वय हेतु प्रथम चरण लागू किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत दिनांक 05.12.2023 से 19.12.2023 तक योजना के प्रशिक्षण एवं जागरुकता होनी है। इस योजना का लाभ उठान के लिए अहर्त्ता प्राप्त योग्य व्यक्ति दिनांक 06.12.2023 से 27.12.2023 तक आवेदन कर सकते है। इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके पास चालन अनुज्ञप्ति का होना अनिवार्य है तथा सरकारी सेवा या नियोजित सेवा कार्यरत् नही होना चाहिए।
लाभुक को संबंधित प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रुप से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन परिवहन विभाग की वेवसाईट पर उपलब्ध लिंक पर ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र तथा चालन अनुज्ञप्ति उपलब्ध कराने होंगे। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ़ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदन द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा।




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