कुख्यात अशोक महतो 17 साल बाद इस दिन जेल से आयेंगे बाहर, जानिए कैसे
जदयू एमएलए पर बम से हमले में अशोक महतो दोष मुक्त, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
शेखपुरा
नवादा जेल ब्रेक कांड, मणिपुर का चर्चित नरसंहार, एसपी अमित लोढ़ा के वेब सीरीज बिहार डायरी की सुर्ख़ियों को अपने में समेटे कभी अपने जमाने में कुख्यात रहे अशोक महतो के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। अशोक महतो शेखपुरा के तत्कालीन विधायक जदयू के रणधीर कुमार सोनी पर हुए बम से जानलेवा हमले में दोष मुक्त करार दिए गए । अशोक महतो के इस मामले में दोष मुक्त होने पर अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की सुनवाई करते हुए शेखपुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु अग्रवाल ने साक्ष्य के अभाव में अशोक महतो उर्फ साधु जी तथा सोनू कुमार को निर्दोष बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
इस मामले में जानकारी देते हुए उनके करीबी पिंटू महतो ने बताया कि दिवाली से एक दिन पहले उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन पर कोई लंबित मामला अब नहीं बचा है। कहा कि 17 साल के बाद जेल से बाहर आने की सूचना पर समर्थकों में भारी खुशी है। बैकवर्ड समाज में भारी खुशी की लहर है और दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाएगा।
बता दें कि 25 अगस्त 2012 की शाम जब विधायक रणधीर कुमार सोनी अपने जाइलो कार से अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे तो टाटी नदी के पास टिफिन बम में विस्फोट कर उनको जान से मारने को हमला किया गया था। इस मामले में बाल बाल बचे थे। इस मामले में अशोक महतो सहित कई को नामजद बनाया गया था । गुरुवार को अशोक महतो के साथ-साथ नालंदा जिला के पलटपुर गांव निवासी सोनू कुमार को भी दोष मुक्त किया गया है।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक राम चरित्र प्रसाद ने बताया कि जदयू विधायक पर जानलेवा हमले में 19 गवाहों का नाम दिया गया था जिसमें 10 गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। बाकी 9 गवाह में 7 हॉस्टाईल हो गए।
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