UGC: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह: इसे प्वाइंट्स से समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह: इसे प्वाइंट्स से समझिए
न्यू दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य बिंदु:
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा जारी ‘UGC Promotion of Equity Regulations, 2026’ पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है।
कोर्ट का कहना है कि नए नियमों के कई प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है।
अदालत ने आशंका जताई कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है।
कोर्ट ने माना कि नियमों से जुड़े संवैधानिक और कानूनी सवालों की अभी जांच बाकी है।
याचिकाकर्ताओं की दलील पर ध्यान देते हुए कहा गया कि ये नियम कुछ समूहों को अलग-थलग (marginalize) कर सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियमों को मौजूदा रूप में लागू करना उचित नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि नियमों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जा सकती है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा गया कि वे ऐसी समिति के गठन का सुझाव अदालत को दें।
कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वह इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाख़िल करे।
तब तक, 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए
नए नियम लागू नहीं होंगे।
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