बिहार में आईटी मंत्री की हत्या में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद, सूरजभान सही छह बरी
बिहार में आईटी मंत्री की हत्या में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद, सूरजभान सही छह बरी
न्यूज डेस्क
आज से 26 साल पहले यानी, 1998 में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे बिहार सरकार के तत्कालीन आईटी मंत्री बृज बिहारी सिंह की गोलियों से भूंज कर हत्या कर दी गई थी।
बृज बिहारी सिंह
26 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया और अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए बाहुबली मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार दिया गया ।
रमा देवी
इस मामले में सूरजभान सिंह सहित 6 लोगों को बरी कर दिया गया। अब यह खबर तेजी से वायरल है।
इस मामले में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1998 में हत्या के इस मामले में निचली अदालत ने सभी आठ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
फिर 2014 में पटना हाईकोर्ट में सभी आरोपी को बरी कर दिया था ।
इसी मामले में पूर्व मंत्री बृज बिहारी सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद भाजपा नेत्री रमा देवी और सीबीआई ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की।
मुन्ना शुक्ला
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
सूरजभान सिंह
बृज बिहारी सिंह के हत्याकांड के मामले में
1 सूरजभान सिंह,
2 मुन्ना शुक्ला
3 राजन तिवारी
4 मुकेश सिंह
5 ललन सिंह
6 मंटू तिवारी
7 कैप्टन सुनील सिंह
8 राम निरंजन चौधरी
को नामजद किया गया था। निचली अदालत में बहुत दिन मुकदमा चला। जिसके बाद अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी थी ।
वही हाई कोर्ट में सभी को बरी कर दिया । अब सुप्रीम कोर्ट में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।।
मुख्यमंत्री राबड़ी देवी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी सिंह की हत्या के मामले में नामजद किए गए मुन्ना शुक्ला कुछ माह पहले ही राजद में शामिल हुए थे। जबकि रामदेवी ने पति की हत्या के बाद में भाजपा का दामन थाम लिया और शिवहर सांसद रही थी। इसबर टिकट नहीं मिला था।
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