एक गिलास पानी के लिए छुरा घोंप कर हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
एक गिलास पानी के लिए छुरा घोंप कर हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
शेखपुरा
शेखपुरा में एक बार फिर 3 वर्ष के अंदर अंदर हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इससे पहले हर्ष हत्याकांड में भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ताजा मामला जिले के सदर प्रखंड के मेहूस गांव का है। यहां के एक होटल संचालक की छुरा घोंप कर महज इसलिए हत्या कर दी गई थी कि उसमें एक गिलास पानी देने में विलंब कर दिया था।
21 मई 2019 को मेहूस मोड़ के पास हत्या
इस मामले में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिंह ने मीडिया को बताया कि जिला न्यायाधीश राजकुमार प्रथम के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें 21 मई 2019 को मेहूस मोड़ के पास होटल संचालक उसी गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार की हत्या की गई थी।
गांव के ही हरिओम कुमार सहित उसके साथी संतोष कुमार, लाली कुमार और मुंडा कुमार पर हत्या करने का आरोप लगा था। हरिओम पर छुरा घोंप कर हत्या करने का आरोप था। बाकी लोगों पर सहयोग करने का आरोप था। इस मामले में न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए सजा की घोषणा की। आजीवन कारावास की सजा संतोष कुमार, लाली कुमार और मुंडा कुमार को दिया गया है ।
हरिओम कुमार अभी फरार चल रहा है। हरिओम पर ही छुरा घोंप कर हत्या का मुख्य आरोपी है। आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ सभी दोषी पाए गए लोगों के परिजनों के द्वारा पीड़ित परिवार को पच्चास - पच्चास हजार मुआवजा भी देना है। इसी तरह के मामले में हत्याकांड के दोषी पाए गए अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
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