• Friday, 22 November 2024
हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा, विधवा को एक लाख देने का जुर्माना

हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा, विधवा को एक लाख देने का जुर्माना

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हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा, विधवा को एक लाख देने का जुर्माना

शेखपुरा

शेखपुरा में एक हत्या के मामले में न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह ₹100000 जुर्माना की राशि विधवा को देनी होगी।। यह मामला शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र के सियानी गांव से जुड़ा हुआ है।

इस मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिंह ने बताया कि 2015 में सीयानी गांव के ही बोतल सिंह की हत्या कर दी गई थी । इस मामले में गांव के पंकज सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। 7 सालों तक मामले की सुनवाई होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई। सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद हत्या आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ ₹100000 का जुर्माना लगाया गया। ₹100000 का जुर्माना मृतक बोतल सिंह की विधवा को देने का आदेश सुनाया गया है।

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