• Monday, 09 February 2026
बिजली कंपनी के मनमानी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने चाबुक चलाया

बिजली कंपनी के मनमानी पर जिला उपभोक्ता फोरम ने चाबुक चलाया

Vikas

शेखोपुरसराय।

शेखोपुरसराय प्रखंड क्षेत्र के मोहबतपुर निवासी देवेन्द्र कुमार ने दायर याचिका पर फोरम ने यह आदेश पारित किया है। 2014 में ही देवेन्द्र कुमार ने बिजली कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था।

देवेन्द्र ने आरोप लगाया था कि उसने बिजली का कनेक्शन लेने के लिए 61 सौ रुपया जमा किया था। बिजली कंपनी द्वारा रुपया लेकर भी कनेक्शन नहीं दिया गया। कनेक्शन के लिए बिजली मीटर आदि भी नहीं दिया। बदले में देवेन्द्र को एक लाख 47 हजार रूपये का बिजली बिल भेज दिया। उसने बिजली कंपनी के इस मनमानी को जिला उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी।

लम्बी सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी के नेतृत्व में फोरम ने सर्व सम्मत से बिजली कंपनी के इस बड़े बिल को ख़ारिज कर दिया। फोरम ने बिजली कंपनी को आगे आदेश दिया कि देवेन्द्र के बिजली लेने के लिए जमा किये गए रुपया वापस करे। जमा रुपया का उसी दिन से 09 प्रतिशत की दर से व्याज का भी भुगतान करे। फोरम के इस आदेश पर देवेन्द्र कुमार ने राहत की साँस ली है।

उन्होंने इस सम्बन्ध में बिजली कम्पनी के मनमानी के कारण लम्बे प्रताड़ना से छुटकारा की भी जानकरी दी।

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