
सावधान! बाल मजदूर है तो कभी भी पहुंच सकता है धावा दल। एक को कराया मुक्त

शेखपुरा। श्री निवास कुमार एडिटोरियल टीम
शेखपुरा-बाल मजदूर मुक्ति अभियान के तहत जिला धावा दल ने छापामार कर वाजितपुर जवाहर नास्ता, चाय दुकान में काम कर रहे बाल मजदूर को बिमुक्त कराया। बिमुक्त किये गए बालक का उम्र 12 वर्ष है और होटल में 500 रुपये प्रति माह में ग्लास,प्लेट धोने का काम करता था।
बाल मजदूरी है कानूनन जुर्म
इसको लेकर जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बाल मजदूरी कानूनन जुर्म है और ऐसा कराने वालों के पास कभी भी धावा दल पहुंचकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। धावा दल के द्वारा बाल मजदूरी करने वालों को मुक्त कराया जाएगा और ऐसा करवाने वालों को सजा दी जाएगी।
मुंगेर भेजा गया बाल मजदूर
धावा दल में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी अशोक कुमार,अजय कुमार , एबम स्वयं सेवी संस्था से लेसान अहमद और हर्षराज मौजूद थे। बाल मजदूर को विमुक्ति के बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे बाल गृह मुंगेर भेज दिया गया। इस संबंध में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिस दुकान से बाल मजदूर को बिमुक्त कराया गया है उस दुकानदार से कानूनन दंड शुल्क वसूला जायगा।
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