
मतदान के दिन कल सड़कों पर वाहनों के परिचालन पर रोक

शेखपुरा।
मतदान के दिन सडको पर वाहन नहीं चलेगा । वाहनों के परिचालन को पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में यह आदेश सभी समाचार पत्र में प्रकाशित कर सूचना देने का काम किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर यह आदेश दिया गया है। हालाकि कुछ शर्तो के साथ कई वाहनों के परिचालन की छुट दी गयी है। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकरी के अनुसार मतदान के दिन एम्बुलेंस और मतदान कर्मी के वाहन के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। उसी प्रकार ट्रेन या जहाज से यात्रा करने वाले भी वाहन का प्रयोग कर सकते है। मतदान भी अपने निजी वाहन से मतदान केंद्र तक आ सकते हैं ।
परन्तु उन्हें मतदान केंद्र के 200 मीटर पहले ही वाहन से उतरना होगा। चुनाव आयोग के मतदान के दिन प्रत्याशी और उसके अभिकर्ता के लिए वाहन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रत्याशी को पूरे लोक सभा के लिए एक वाहन और उसके अभिकर्ता कर लिए भी वाहन की अनुमति देगा। परन्तु उस वाहन पर चालक सहित पांच से ज्यादा लोगो को सवार नहीं होना है। इन वाहनों से मतदाता को भी नहीं ढोया जा सकेगा । मतदान के इन अनुमति दिए जाने वाले इन वाहनों पर पार्टी या उम्मीदवार– पोस्टर आदि नहीं रहेगा।
जारी आदेश में बताया गया है कि शर्तो के उलंघन किये जाने पर वाहन को जप्त करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।डीएम इनायत खान ने कहा कि मीडिया के उन सभी पत्रकारों को क्षेत्र में अपने वाहनों से घूमकर समाचार संकलन की छूट होगी । जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा पास निर्गत किया गया है। लेकिन वे भी बुथ के दो सौ मीटर की परिधि में अपने वाहन को नही ले जाएंगे और न ही मतदान केंद्रों के अंदर मतदान प्रक्रिया की तस्वीरें लेंगे। इस पर पाबंदी रहेगी।

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