
अनलॉक-1 : एक दिन बाद करके खुलेंगी सभी प्रकार की दुकानें, देखिए पूरी लिस्ट

शेखपुरा
लॉकडाउन चार के अंतर्गत 02 जून से 08 जून 21 तक कोविड संक्रमण के मामले में दुकान एवं प्रतिष्ठान पर भीड़ भाड़ में कमी लाने के लिए दुकानों/ प्रतिष्ठानों को प्रातः 6 बजे से अपराहन 2 बजे तक खोलने के लिए जिलाधिकारी इनायत खान ने आदेश दिए हैं। उपर्युक्त आदेश में सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।
श्रेणी 1 :- प्रतिदिन 6 से 2 तक खुलने वाली दुकानें
किराना दुकान , डेरी मिल्क, मेडिकल, सभी अस्पताल निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी ई-कॉमर्स, अनाज मंडी, फल – सब्जी मंडी मीट, मछली ,पशु चारा , कृषि कार्य यंत्र ,सभी प्रतिष्ठान ऑटोमोबाइल्स, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी आवश्यक सेवाएं ऑटोमोबाइल्स, टायर स्पेयर पार्ट्स, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित साइकिल साइकिल की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण बिक्री से संबंधित सीमेंट ,स्टील बालू, गिट्टी, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर ,फिटिंग ,लोहे पेंट सामग्री प्रतिदिन निर्धारित समय में खोले जाएंगे।

—–
श्रेणी 2 : सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार सुबह 6 से दोपहर 2 तक खुलेगी
कपड़े की दुकान ,रेडीमेड वस्त्र सहित बर्तन की दुकान ,सैलून, पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक्स ,गुड्स पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर एवं मरम्मत की दुकान, टेलर की दुकान श्रेणी 2 के अंतर्गत रखा गया है जो प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार एवं रविवार को सुबह 6:00 से 2:00 अपराह्न तक खोले जाएंगे।
—
श्रेणी 3 : मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार सुबह 6 से दोपहर 2 तक खुलेगी

दुकान जूता ,चप्पल ,स्पोर्ट्स ,खेलकूद सामग्री, इलेक्ट्रिक यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी ,फर्नीचर की दुकान ,सोना चांदी की दुकान , जो दुकान ऊपर की सूची में नहीं है वह प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को बिहार सरकार के निर्धारित समय अवधि 6:00 बजे पूर्वाहन से 2:00 अपराह्न तक ही खोले जाएंगे।
इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें




Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!