• Tuesday, 17 February 2026
दुष्क,र्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा,  मात्र सोलह माह में सजा दिलाने में पुलिस कामयाब

दुष्क,र्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, मात्र सोलह माह में सजा दिलाने में पुलिस कामयाब

Vikas
 दुष्क,र्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा,  मात्र सोलह माह में सजा दिलाने में पुलिस कामयाब 
 
शेखपुरा।  शेखपुरा की विशेष पॉक्सो (POCSO) न्यायालय ने दुष्क,र्म के एक गंभीर मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 
यह फैसला विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश की अदालत ने सोमवार को सुनाया। मामले की जानकारी विशेष अपर लोक अभियोजक नाइला बेगम ने दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला मेहूस थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। घटना 5 सितंबर 2024 की है। मात्र सोलह माह में सजा दिलाने में पुलिस कामयाब रही है। 
 जब एक नाबालिग किशोरी घर से बथान पर पशुओं को चारा देने जा रही थी। आरोप है कि उसी दौरान नामजद अभियुक्त ब्रजेश कुमार ने उसे अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। 
 
घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया।
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पिछले सप्ताह शुक्रवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया था। सजा के साथ ही अदालत ने पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और कानून के प्रति सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।
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