
शराब के नशे में पकड़े गए थे, हुआ 50 हजार जुर्माना

शेखपुरा।
शराब बंदी कानून के लागु होने के बाद यहाँ मंगलवार को पहली सजा हुई है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्यितिय मो गयासुद्दीन ने दो शराब पीने बाले को सजा सुनाई है. दोनों आकाश कुमार और भगवान राम उर्फ़ भागवत राम नगर क्षेत्र के गिरिहिंडा महल्ले के रहने वाले है.
दोनों को जिले की जयरामपुर थाना पुलिस ने 13 नवम्बर 2016 को गिरफ्तार किया था. दोनों के पास से पुलिस ने हथियार और मोटर साईकिल भी बरामद किया था. न्यायालय ने दोनों को पचास –पचास हजार रूपये का अर्थदंड सुनाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर दोनों को तीन तीन माह के करबास की सजा सुनाई है. इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियिजक शम्भू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि तत्कालीन जयरामपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने दोनों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था. दोनों के साँस की जाँच ब्रेथ एनैलाजर से करने के बाद आकाश के शरीर में 30 प्रतिशत और भगवान के शरीर में 48 प्रतिशत अल्कोहल पाया गया था. पुलिस ने जयरामपुर थाना कांड संख्या 50/16 दर्ज किया था.
दोनों को नए शराब बंदी कानून की धारा 37(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने दोनों के खिलाफ हथियार रखने की भी प्राथमिकी अलग से दर्ज करायी थी. हथियार सम्बन्धी केस अभी न्यायालय में लंबित है. इस मामले में अभियोजन द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध करने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित कुल चार गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
इस मामले में दोषसिद्ध की ओर से दलील पेश करते हुए अधिवक्ता ने दोनों को दोषमुक्त करने की गुहार लगायी. जबकि अपर लोक अभियोजक ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. निर्णय सुनाये जाने के बाद दोषसिद्ध ने इस निर्णय को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला लिया. न्यायालय ने उन्हें पटना उच्च न्यायालय जाने के लिए एक माह का औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है.

इस खबर को अपनों के बीच यहां से शेयर करें




Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!