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                गांव में जरा सी बात पर मार दी थी गोली पांच को कोर्ट ने दी सजा
शेखपुरा।
एडीजे तृतीय संजय सिंह ने हत्या के प्रयास के एक मामले में पांच लोगो को सात सात साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को तीन तीन हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने पांचो को 28 अक्तूबर को दोषी घोषित करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई की गयी। इसे लेकर सभी को कड़ी सुरक्षा के साथ जेल से न्यायालय में हाजीर किया गया।

सभी दोषी जिला के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत पनयपुर गाव के रहने वाले है। दोषी वीरू यादव, अधिक यादव, नरेश यादव, बिलास यादव और सुरेश यादव ने 11 साल पूर्व 14 सितम्बर 2010 को अपने ही गाव के लखन यादव को जान मारने की नियत से गोली मार कर घायल कर दिया था।
                                                        
                                
                                     
                                
                                
                                                घटना के पीछे पुराना विवाद बताया गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विवाद के कारण सभी दोषी ने घेर कर घटना को अंजाम दिया। गोली के अलावा अन्य घातक हथियार से भी दोषी लैस थे। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी उपेन्द्र चौधरी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन द्वारा डाक्टर और पुलिस सहित कुल 08 गवाहों ने घटना का समर्थन किया है। न्ययालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद सभी को सात सात साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को तीन-तीन हजार रूपये का जुरमाना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। उसके बाद न्यायायिक विचारण शुरू किया गया। न्यायलय ने सुनवाई पूरा करते हुए सभी को भारतीय दंड विधान की धारा 307 सहित अन्य धारा और शस्त्र अधिनयम की धारा 27 के सजा मुक्कर्र किया है।
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