• Sunday, 31 August 2025
विसर्जन के दिन भी डीजे के संचालन पर भी प्रतिबंध, आर्केस्ट्रा को चेतावनी, हथियार लहराया तो खैर नहीं

विसर्जन के दिन भी डीजे के संचालन पर भी प्रतिबंध, आर्केस्ट्रा को चेतावनी, हथियार लहराया तो खैर नहीं

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विसर्जन के दिन भी डीजे के संचालन पर भी प्रतिबंध, आर्केस्ट्रा को चेतावनी, हथियार लहराया तो खैर नहीं

 

शेखपुरा

 

समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में जिला शांति समिति एवं पूजा पंडाल समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दुर्गापूजा में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। लाइसेंस का निर्धारित समय एवं रूट का अनुपालन अवश्य करेंगे उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपद्रव किये जाने की स्थिति में दोषी को बख्शा नहीं जायेगा।

 

 पुलिस अधीक्षक द्वारा बतलाया गया की दशहरा को देखते हुए ट्रैफिक रूट में आवश्यक बदलाव किए जायेगे। इसके साथ की पूजा समितियों द्वारा आयोजित किए जाने संस्कृति कार्यक्रमों में सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाए। ऐसे कोई भी कार्य नही किए जाए जिससे की इस पर्व में नारी के सम्मान को ठेस पहुंचे।

 

  प्रत्येक पूजा पंडाल के समीप स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करने का निदेश सिविल सर्जन को दिया गया। साथ ही चलंत चिकित्सा दलों को भी तैयार रखने को कहा गया है। इसके अतरिक्त अग्निशामन वाहन की व्यवस्था करने का भी निदेश दिया गया है। 

 

फूड इंस्पेक्टर को पर्व त्योहार में खाने पीने के स्टालों में गुणवाता की जांच करने का भी आदेश उनके द्वारा दिया गया। विपरीत परिस्थितियों में पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। सार्वजनिक और चौक-चौराहों पर जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने का निदेश दिया गया है। पूजा पंडाल व्यवस्थापकों को पंडाल में सुरक्षित बिजली का उपयोग करने तथा स्थायी कनेक्शन बिद्युत विभाग से समन्वय कर लेने का निदेश दिया। 

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नियंत्रण कक्ष नंबर 06341-223333

 

सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को देखते हुए जिले भर में 81 स्थलों को चिन्हित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। उप विकास आयुक्त जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में रहेंगे। किसी भी कठिनाई उत्पन्न होने पर नियंत्रण कक्ष का लैंडलाइन नंबर 06341-223333 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी डी जे संचालकों के साथ भी बैठक की गई ,जिसमे सभी संचालकों को रात्रि के 10 - 6 के बीच तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को मनाही किया गया है।इसके अतरिक्त ऐसे किसी भी गाने के बजाने पर रोक रहेगी जिससे धार्मिक ,जातिगत आदि भावना आहत होती है । विसर्जन के दिन भी डी जे के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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