• Tuesday, 26 November 2024
..और फिर वारुणी गांव में 6 घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया

..और फिर वारुणी गांव में 6 घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया

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अरियरी।

प्रखंड के वारुणी गांव में बुलडोजर की मदद से 6 घरों को दाह दिया गया। ऐसा पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया गया।

अतिक्रमण का था मामला

2014 से ही यह मामला लंबित चल रहा था। बारुनी गांव के ही महावीर यादव के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। जिसके तहत यह अतिक्रमण हटाया गया। हाईकोर्ट का डंडा जब चला तब अतिक्रमण को हटाने के लिए सारे अधिकारी सक्रिय हुए। इस मामले में हैं पिंटू यादव, प्रमोद यादव सहित अन्य लोगों का मकान गिराया गया।

बनाए गए मजिस्ट्रेट

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 6 घरों को गिराने के लिए सीईओ अनुज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वृक्ष भुइयां तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी कपिल पासवान को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया। जबकि अनुमंडलाधिकारी राकेश कुमार लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही कसार एवं अरियरी थाना को यहां लगाया गया था एवं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

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