शेखपुरा: जनता दरबार में 28 मामलों पर सुनवाई, कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश
शेखपुरा: जनता दरबार में 28 मामलों पर सुनवाई, कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश
शेखपुरा, 10 जनवरी 2025:
जिला समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी श्री आरिफ अहसन की अध्यक्षता में "जिला पदाधिकारी का जनता दरबार" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बिजली तार हटाने, मृत्यु के उपरांत राशि दिलाने, वृद्धापेंशन, भूमि विवाद, पंप ऑपरेटर के मानदेय, सामुदायिक भवन के पुनर्निर्माण और बैंक धोखाधड़ी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई।
प्रमुख मामलों की सुनवाई और निर्देश:
जमीन विवाद: अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद निवासी दिनेश कुमार यादव ने जमीन के फर्जीवाड़े की शिकायत की, जिस पर संबंधित अंचलाधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मानदेय का भुगतान: फैदाली बीघा के सुदर्शन कुमार ने 21 महीने से लंबित मानदेय की शिकायत की, जिसे लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को त्वरित भुगतान करने का निर्देश दिया।
बैंक धोखाधड़ी: जमालपुर निवासी रीता देवी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में जमा राशि गायब होने की शिकायत की, जिस पर बैंकिंग नोडल को कार्रवाई करने और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया।
सामुदायिक भवन पुनर्निर्माण: तेउस के नंदलाल राम ने डॉ. भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया, जिस पर जिला कल्याण पदाधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया।
अन्य मामले: वृद्ध माता-पिता को सहारा दिलाने, गलत बिजली बिल, वृद्धापेंशन, नल जल योजना से लाभ दिलाने जैसे मामलों पर भी चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में सुनवाई:
कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारी, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार समाहर्ता, अंचलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जिला पदाधिकारी ने लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन के निर्देश देते हुए कहा कि अगले जनता दरबार तक सभी लंबित मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनता दरबार में कुल 476 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 442 का निष्पादन किया जा चुका है और 34 आवेदन लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शेष आवेदनों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया।
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