• Friday, 29 March 2024
SC ST ACT: कोर्ट ने युवक को दोषी पाया, ऐसे दी सजा

SC ST ACT: कोर्ट ने युवक को दोषी पाया, ऐसे दी सजा

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शेखपुरा
शेखपुरा में SC ST ACT के तहत एक युवक को गुरुवार को कोर्ट में दोषी करार दिया गया। युवक पर एक दलित युवती से छेड़खानी और अभद्र व्यवहार के साथ-साथ एससी एसटी एक्ट लगा हुआ था। इसी एक्ट में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश मो गयासुद्दीन के द्वारा दलित उत्पीड़न के मामले में युवक को दोषी पाया गया और उसे सजा सुनाई गई।
दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय ने उसे डांट डपट कर छोड़ने की सजा दी। यह व्यक्ति बरबीघा थाना क्षेत्र के सर्वा गांव निवासी बताया गया है। बताया जाता है कि सर्वा गांव निवासी जीतू महतो पर एक दलित बालिका के साथ छेड़छाड़ अभद्र व्यवहार करने का मामला था। इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें SC ST ACT लगाया गया था । एससी एसटी एक्ट के तहत सुनवाई हो रही थी। जिसमें व्यक्ति को दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई और डांट कर छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने दी।
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