
हाथ काट कर ले भागने के सनसनीखेज मामले में 11 दोषी करार, जानिए पूरी खबर

हाथ काट कर ले भागने के सनसनीखेज मामले में 11 दोषी करार, जानिए पूरी खबर
शेखपुरा से रिपोर्ट
शेखपुरा थाना क्षेत्र के कारे गांव में पिछले वर्ष दिनदहाड़े हुए एक युवक के दोनों हाथ काट देने के चर्चित मामले में गुरुवार को अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला न्यायालय ने इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब इन दोषियों को सजा सोमवार को सुनाई जाएगी।
इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत में हुई। मामले की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक शिवनंदन शर्मा ने जानकारी दी कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 आरोपियों को दोषी घोषित किया।
घटना 16 नवंबर 2023 को हुई थी, जब कारे गांव निवासी बबलू यादव अपने घर के पास खेत में सिंचाई कर रहा था। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसके दोनों हाथ काट डाले और उसे लेकर भाग गए। यह अमानवीय वारदात इलाके में सनसनी फैलाने वाली थी।
घटना के बाद बबलू यादव के परिजनों की शिकायत पर शेखपुरा थाने में 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें से एक आरोपी अब भी फरार है, जबकि शेष 11 आरोपियों में से 3 जमानत पर और 8 न्यायिक हिरासत में हैं।

दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में भूनेश्वर यादव, अवधेश यादव, अजय यादव (तीनों जमानत पर) तथा कुणाल यादव, धर्मवीर यादव, भोला यादव, जीवन यादव, मनीष यादव, रवींद्र यादव, श्यामदेव यादव और दानी यादव शामिल हैं।
इस केस की जांच पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई थी और अदालत में स्पीडी ट्रायल के तहत इसकी सुनवाई हुई। अदालत ने तेजी से कार्यवाही करते हुए महज कुछ महीनों में फैसला सुना दिया।
अब पूरे जिले की नजर सोमवार को आने वाले उस फैसले पर टिकी है, जिसमें इन 11 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।




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