
त्वरित न्याय!! नाबालिग साली से रेप करने वाले जीजा को 12 साल कैद की सजा।

शेखपुरा।
12 बर्षीय साली के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा को सजा सुनाई गई। सजा का एलान होते ही इसकी चर्चा जंगल मे आग की तरह फैल गयी।
क्या है मामला
विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा को 12 साल की सश्रम काराबास और 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए गए नालंदा जिला के चंडी थाना क्षेत्र के मुशहरी निवासी है।नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने इस सम्बन्ध में बताया कि दोषी का ससुराल इसी जिला में है।
पिछले साल वह ससुराल आया था। नाबालिग साली को घर में अकेला पाकर उनके साथ रेप किया था। इस मामले में महिला थाना में दर्ज मामले के बाद त्वरित न्यायिक कार्रवाई करते हुए अपराधी को सजा दिलाई गयी है।
376 धारा ने हुई सजा
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारतीय दंड विधान की धरा 376 और पोक्सो की धारा 06 के तहत सजा सुनाई गयी। न्यायालय ने इस मामले में उसे दोषी पाते हुए एक पखवारा पूर्व ही जेल भेज दिया था।
महिला थाना द्वारा हुआ अनुसंधान

उन्होंने बताया कि महिला थाना द्वारा इस मामले के अनुसन्धान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय द्वारा आरोप गठन कर आरोपी के खिलाफ न्यायिक विचरण शुरू किया गया।
ससुराल वालों ने भी दी गवाही
इस मामले में पुलिस और डाक्टर के अलावा ससुराल वालो के गवाही के आधार पर इसे दोषी पाया गया। ससुराल पक्ष के लोगों के साहसिक पहल को लेकर लोग चर्चा कर रहे है।
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