
नहीं बेचा बकरा तो कर दी हत्या, अग्रिम जमानत खारिज

शेखपुरा।
मंगलवार के दिन एडीजे प्रथम एवम विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के एक मामले में मामले के पांच अभियुक्तों द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के मौसिमपुर गांव निवासी ब्रह्मदेव पासवान की पत्नी मन्ती देवी द्वारा दायर मुकदमे में गाँव के ही प्रमोद कुमार और उसकी पत्नी विमला देवी सहित 6 लोंगो के विरुद्ध एक प्राथमिकी अपने बकरे की हत्या एवं दलित उत्पीड़न के तहत दर्ज कराई थी।
जिसमे उसके बकरे को जहर पीलाकर उसकी हत्या करने का भी आरोप अभियुक्तों के ऊपर लगाया गया था। इस मामले के पांच अभियुक्तों में विमला देवी , प्रमोद कुमार ,दिवाकर , प्रभाकर एवम सुजीत कुमार के द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी।

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