• Friday, 22 November 2024
भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या में दोषी को उम्र कैद की सजा

भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या में दोषी को उम्र कैद की सजा

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भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या में दोषी को उम्र कैद की सजा

शेखपुरा

जमीन के लिए अक्सर हत्याएं होती है और इसका खामियाजा भी हत्या करने वालों को भी भुगतना पड़ता है । ऐसा ही एक नजारा यहां देखने को मिला है। जब जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।


बुधवार को यह सजा एडीजे तृतीय संजय सिंह ने हत्या के मामले में सुनाई। जिसमें दोषी करार हुए लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । जुर्माना भी लगाया। हत्या के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया गया।

 

इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने मीडिया को बताया कि पथलाफाड़ गांव निवासी राबो यादव, सुखदेव यादव, बालेश्वर यादव दोषी करार दिए गए उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।

बताया गया कि यह मामला 26 सितंबर 2013 का है इसमें जमीन विवाद में गांव के तनिक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की विधवा बसंती देवी ने हत्या की प्राथमिकी थाना में दर्ज कराई।

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