
केजीबी के संचालक व वार्डेन के विरुद्ध प्राथमिकी का आदेश

शेखपुरा।
सदर प्रखंड शेखपुरा के लोदीपुर गाव में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विधालय के संचालक प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार और वार्डेन किरण कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। विधालय में घोर अनियमितता के आरोप पर प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर और डीएम इनायत खान ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के निर्देश पर डीएम ने पिछले दिनों विधालय का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने घोर अनियमितता पाने के बाद यह आदेश जारी किया है। डीएम ने डीईओ को कड़ा फटकार लगाते हुए जिले के सभी कस्तूरबा विधालय की स्थिति सुधारने की चेतावनी दी थी। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीईओ नन्द किशोर राम ने सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ को दिया है। पत्र में उन्होंने विधालय के सञ्चालन में घोर लापरवाही के लिए सम्भाग प्रभारी को भी दोषी बताया है। डीइओ ने अपने आदेश में कहा है कि शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त के साथ समीक्षा में भी इस विधालय के अनियमितता का मामला उठा था।
जिसमे इसके संचालन के अलावा शिक्षा विभाग के निरीक्षण करने वाले अधिकारियो के भूमिका पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी. सम्भाग प्रभारी पर विधालय के जाँच व निरीक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाया गया था। बताया गया है कि डीएम इनायत खान स्वयं भी विधालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में उन्होंने वहा नामंकित बालिका की संख्या कम पाने के अलावा अन्य प्रकार की अनियमितता पाई थी। निरीक्षण के दौरान संचालक प्रधानाध्यपक और वार्डेन भी अनुपस्थित पाए गए थे।
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