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                शेखपुरा
दहेज हत्या के एक मामले में सास और पति को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में किरासन छिड़ककर बहू को जलाने की बात सामने आई थी। इस बिंदु पर दोनों को दोषी पाया गया था। दोषी पाने के बाद सजा के बिंदु पर बुधवार को फैसला दिया गया। जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई।

मीडिया को इस बात की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक तस्लीमुद्दीन ने बताया कि यह सजा बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार के द्वारा सुनाई गई। यह मामला शेखपुरा थाना क्षेत्र के हथियावां ओपी अंतर्गत गवय गांव का है। यहां विवाहिता नंदनी कुमार को दहेज के लिए कि किरासन छिड़ककर जला देने की बात सामने आई थी।
नंदिनी की मौत इलाज के दौरान
 
                                
                                
                                                जिसमें नंदिनी की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। नंदिनी का मायका लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के औरे गांव था। इस मामले में जानकारी मिलने पर नंदनी के पिता राजेंद्र पांडे के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी । 2018 की इस घटना में कोर्ट में लगातार सुनवाई होने के बाद पति और सास को दोषी पाया गया था। सास चंद्रकांता देवी और पति सत्येंद्र पांडे दोषी होने के बाद बुधवार को 10 साल की सजा न्यायाधीश ने इस मामले में सुनाई। इस मामले में 9 लोगों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
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