
हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को एक-47 और इंसास मामले में किया बरी

हाई कोर्ट ने आनंद सिंह को एक-47 और इंसास मामले में किया बरी
पटना/ न्यूज़ डेस्क
पटना के आवास और मॉल से इंसास राइफल का मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने तथा पटना जिला के ही बाढ़ अनुमंडल के लदमा गांव के पैतृक आवास से एक-47 राइफल, गोली और दो हैंड ग्रेनेड बरामद होने के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने दोनों मामले में बरी कर दिया ।
बरी किए जाने की खबर तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा इस खबर को वायरल किया गया।
मिली जानकारी में यह बताया गया कि पटना हाई कोर्ट में दोनों अपीलीय मामले चल रहे थे। जिसमें पटना आवास और मॉल से इंसास राइफल का मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट जून 2015 में बरामद हुआ था। इस मामले में स्थानीय थाना में प्राथमिक की दर्ज हुई थी। निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
एक अलग मामले में उनके पैतृक घर से एक-47 राइफल, गोलियों और दो ग्रेनेट बरामद हुआ था ।

दोनों मामले में अपील सुनवाई पटना हाई कोर्ट में किया जा रहा था। जिसमें न्यायाधीश ने दोनों मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को बरी कर दिया।
आनंद सिंह की ओर से प्रसिद्ध अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बहस किया, जबकि सरकार की ओर से एपीपी अजय मिश्रा ने बहस किया।




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