• Wednesday, 08 May 2024
मद्य निषेध में नौकरी के नाम पर 25 लाख से अधिक की ठगी मामले में प्राथमिकी दर्ज

मद्य निषेध में नौकरी के नाम पर 25 लाख से अधिक की ठगी मामले में प्राथमिकी दर्ज

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मद्य निषेध में नौकरी के नाम पर 25 लाख से अधिक की ठगी मामले में प्राथमिकी दर्ज

बरबीघा, शेखपुरा

जिले के बरबीघा में कैनारा बैंक के पास निजी आवास में मद्य निषेध विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित महिला के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें मद्य निषेध के नौकरी के नाम पर तीन-तीन लाख रुपैया प्रत्येक लोगों से लेने का आरोप लगाया है ।

पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू की है। इस संबंध में शेखपुरा नगर परिषद गिरहिंडा मोहल्ला निवासी श्रवण पासवान की पत्नी अंजनी देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बरबीघा के भदरथी गांव निवासी पंकज कुमार उर्फ दीपक कुमार पर यह आरोप लगाया है कि मद्य निषेध में नौकरी के नाम पर 8 लोगों से 3 -3 लाख की ठगी की। बाद में नौकरी भी नहीं लगाया। इस मामले में सर्वा गांव की मंजू देवी, बरबीघा के झंडा चौक निवासी अभिलाषा कुमारी पिता मुन्ना माली को भी नामजद अभियुक्त किया है। 10 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इसमें ठगी के शिकार होने वालों में खुशी कुमारी, मनीषा कुमारी, विद्या पासवान, सूरज कुमार, शीतल कुमार, सारे थाना के हरगांवा निवासी फरजाना के बारे में जिक्र किया गया है कि इनसे पैसे की ठगी की। पैसा मांगने पर मारपीट किया ।पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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