• Friday, 17 May 2024
देश में नजीर बना फैसला : पति ने नहीं दिया गुजारा भत्ता तो कोर्ट ने पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया पति की जमीन

देश में नजीर बना फैसला : पति ने नहीं दिया गुजारा भत्ता तो कोर्ट ने पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिया पति की जमीन

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दीपक कुमार/शेखपुरा :

पत्‍‌नी को भरण पोषण देने से भाग रहे पति के खिलाफ परिवार न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया। प्रधान न्यायाधीश विजय बहादुर यादव की आदेश पर जिला अवर निबंधक शेखपुरा ने पति सैयद मोहम्मद कौसर नियाजी की खरीद जमीन को ट्रांसफर कर पत्नी अमना नाज के नाम से केवाला कर दिया।

आवेदिका के अधिवक्ता एनुल खान ने बताया कि आवेदिका सदर शेखपुरा की तरछा निवासी मंगलू मियां की पुत्री अमना नाज की शादी लखीसराय जिला के हलसी थाना अंतर्गत बड़हरा निवासी हकीम निजामउद्दीन हैदर के पुत्र सैयद मोहम्मद कौसर नियाजी के साथ वर्ष 1997 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। दोनों के दांपत्य जीवन से चार पुत्री एक पुत्र है।

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इसमें बड़ी पुत्री की शादी कर दी गई जबकि तीन पुत्री एवं एक पुत्र अपनी मां पर ही आश्रित है। शादी के बाद से ही पति एवं उसके परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। आवेदिका अपने एवं अपने बच्चों के लिए भरण पोषण पाने के लिए वर्ष 2017 के 28 मार्च को परिवार न्यायालय में अर्जी दाखिल की। न्यायालय ने अमना नाज को प्रति माह सात हजार रूपये एवं चार बच्चों के लिये आठ हजार अर्थात कुल पन्द्रह हजार रुपये देने का आदेश वर्ष 2019 में 21 अक्टूबर को दिया था। उसके बाद भी भरण-पोषण वाद 8एम 2017 में विपक्षी पति सैयद मोहम्मद कौसर नियाजी राशि देने में आनाकानी करता रहा।

भरण पोषण की राशि वर्ष 2017 के 28 मार्च से लेकर वर्ष 2019 के 28 अक्टूबर तक कुल चार लाख पैंसठ हजार रुपये हो गई। जिसे पति के द्वारा अपने पत्नी एवं बच्चों के लिए उक्त राशि में एक कौड़ी तक भी अदा नहीं किया। तब पीड़िता पत्नी लाचार होकर परिवार न्यायालय में वर्ष 2019 के 26 अक्टूबर को विविध वाद 36/2019 लायी। परिवार न्यायालय ने विविध वाद में 19 दिसम्बर को पति की खरीदगी जमीन को पत्नी के नाम से केवाला करने का आदेश जिला अवर निबंधक पदाधिकारी को दिया।

जिला अवर निबंधक ने इसी वर्ष 17 जनवरी को एक पत्रांक के माध्यम से केवाला निबंधन कराने के लिए न्यायालय से अधिकृत कर्मचारी की मांग की जिसमें परिवार न्यायालय ने 18 जनवरी को कार्यालय लिपिक को केवाला निबंधन कराने वास्ते प्राधिकृत किया गया। वहीं 20 जनवरी को जिला अवर निबंधक कार्यालय में पति सैयद मोहम्मद कौशल नियाजी की खरीद की केवाला मौजा तरछा खाता संख्या 505 खसरा 956 एवं 958 की कुल रकबा साढ़े तीन डिसमिल की जमीन पत्नी आमना नाज के नाम से केवाला कर दिया गया।

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