• Friday, 26 April 2024
अश्चर्यजनक:  मजदूरों के लिए सरकार के इतने फायदे: श्रम अधीक्षक Live

अश्चर्यजनक: मजदूरों के लिए सरकार के इतने फायदे: श्रम अधीक्षक Live

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अश्चर्यजनक:  मजदूरों के लिए सरकार के इतने फायदे: श्रम अधीक्षक Live 

 

शेखपुरा

 

शेखपुरा में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिले के श्रम पदाधिकारी को श्रम विभाग से जुड़े कानून और नियमों की जानकारी के लिए ऑनलाइन सूचना जारी करने की व्यवस्था की गयी। जिसके बाद श्रम अधीक्षक विनय कुमार सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आकर श्रम विभाग की जानकारी दी।

इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में 17336 निबंधित मजदूर हैं। जिसमें घर, मकान , पूल, पत्थर मे काम करने वाले मजदूर शामिल किए गए हैं । 

 

 

 

निबंधित मजदूरों को काफी सरकारी सहायता मिलती है। इसमें दुर्घटना बीमा में 4 लाख,  सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होने पर एक हजार प्रत्येक महीना मासिक पेंशन, उनके निधन पर पत्नी को 500 प्रत्येक महीना मासिक दिया जाता है ।

 

 

यह भी बताया कि निबंधित मजदूर के बेटी की शादी के लिए भी दो बेटियों तक 50,000 देने का प्रावधान है। जबकि महिला मजदूर यदि गर्भवती है तो 90 दिन की मजदूरी सरकार देगी जो ₹28000 होता है।

 

निबंधन के लिए बसुधा केंद्र सीएससी सेंटर पर आधार कार्ड और बैंक खाता के ले कर जाना होगा।  बताया कि औजार खरीदने के लिए 15000, साइकिल के लिए 3500, निर्माण मरम्मत के लिए 20000 , काम करने में विकलांग होने पर 75000 फिर 1000 प्रत्येक महीना पेंशन की भी व्यवस्था है। कई तरह के इसमें योजना चलती है। जिन मजदूरों का निबंधन नहीं है वह असंगठित मजदूर रिक्शा, ऑटो, चालक, सब्जी विक्रेता, मोची इत्यादि आते हैं उन्हें भी दुर्घटना पर एक लाख, सामान्य मौत् 20000 देने का प्रावधान है।

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बाल श्रमिक को लेकर 31 मई तक अभियान चलने की जानकारी दिया और बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम कराने वालों पर एफ आई आर जिले में किया जा रहा है। मुक्त कराए गए बच्चे के खाते में ₹25000 जमा भी कराए जाते हैं। 

 

 

 

श्रम अधीक्षक ने ऑनलाइन यह भी जानकारी दी कि बिहार से बाहर यदि किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो डेड बॉडी लाने के लिए श्रम विभाग निशुल्क व्यवस्था करती है जो भी उनसे संपर्क करें उन्हें सहायता दी जाएगी।

 

 दूसरे प्रदेशों और विदेश में नौकरी करने वालों को भी सरकारी सहायता का प्रावधान है। जिसमें दुर्घटना होने पर एक लाख देने का प्रावधान है।

 

बताया कि दुर्घटना के मामले में अब तक 20 23 वित्तीय वर्ष में 16 लाभार्थी को दिया गया है ।  प्रवासी मजदूर का लाभ 5 प्रवासी को दिया गया है।

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