• Wednesday, 10 June 2026
शेखपुरा : आर्म्स एक्ट में दोषी तीन साल की सजा

शेखपुरा : आर्म्स एक्ट में दोषी तीन साल की सजा

Vikas

शेखपुरा न्यूज़ ब्यूरो

शेखपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने आर्म्स एक्ट के उलंघन को लेकर दो लोगों को दोषी करार दिया। दोनों को तीन तीन साल की सजा और पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला अभियोजन पदाधिकारी आरएस दुबे ने बताया कि नगर क्षेत्र से सटे करिहो गांव में पुलिस ने दोनों कारू यादव और नागेश्वर यादव को एक पिस्तौल और तीन जिन्दा गोली के साथ गिरफ्तार किया था।

पुलिस 20 दिसम्बर 2014 को विशेष छापामारी अभियान में थी।  उसी समय करिहो गाव के खलिहान में दो व्यक्ति हथियार के साथ थे। मौके से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह प्रस्तुत किये गए थे। बताया गया है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल फरार वारंटियो की गिरफ्तारी में थी।

तभी खलिहान से कारू यादव पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर गिरफ्तार किया। बाद में खलिहान में नागेश्वर यादव के विस्तार के नीचे से जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पुलिस पदाधिकारी और सार्जेंट मेजर की भी गवाही ली गयी। गवाही में हथियार के कारगर रहने की बात सामने आई।

न्यायालय ने बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से जोरदार बहस के बाद दोनों को दोषी पाया। खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया। बाद में दोनों दोषसिद्ध के आवेदन पर जमानत की सुविधा ने दी गयी। दोनों ने इस मामले में जिला जज के सामने अपील करने की बात कही।

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