• Monday, 20 May 2024
सहारा इंडिया को सूद सहित पैसा लौटाने का उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

सहारा इंडिया को सूद सहित पैसा लौटाने का उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

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सहारा इंडिया को सूद सहित पैसा लौटाने का उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश

 शेखपुरा 

शुक्रवार को शेखपुरा जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा सहारा इंडिया को सूद के साथ निवेशक का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। 3 महीना के अंदर पैसा लौटाने पर छह प्रतिशत ब्याज देना होगा । उसके बाद यदि पैसा लौटाया जाता है तो 8% सूद लगेगा ।

 

साथ ही साथ ₹10000 मानसिक जुर्माना और ₹5000 क्षतिपूर्ति जुर्माना भी लगाया गया है ।

 

इसकी जानकारी देते हुए उपभोक्ता फोरम के सदस्य अजीत सिंहा ने बताया कि फोरम त्रिस्तरीय बेंच में शामिल अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा, सदस्य अजीत सिन्हा, महिला सदस्य आशा देवी के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। यह मामला जमुआरा के रामविलास मांझी का है। जिसमें 29280 का मैच्योरिटी पूरा हो गया था जिसे नहीं दिया जा रहा था।

 

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 जबकि 20000 का फिक्स डिपाजिट भी पूरा हो गया था वह भी नहीं लौटाया जा रहा था। 28 फरवरी 2022 को उपभोक्ता फोरम में मामला आया. जिसमें सुनवाई के बाद सहारा इंडिया के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि 3 महीना के अंदर अंदर सूद के साथ यह पैसा लौटाया जाए। 6%  3 महीना के अंदर लगेगा उसके बाद लौटने पर 8% सूद देना होगा। साथ ही साथ ₹10000 उपभोक्ता को मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए दिया जाएगा जब की ₹5000 कोर्ट कचहरी के खर्च के रूप में देना होगा ।

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