पत्नि की हत्या कर लाश गायब करने वाले को सजा
शेखपुरा/दीपक कुमार
मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी करार की। अरोपित पति सात मई 2019 से जेल में है।
अरोपित जब जमानत के लिये पटना उच्च न्यायालय की शरण में गया। वहीं उच्च न्यायालय ने अरोपित के जमानत को खारिज करते हुए तीन माह के अन्दर निष्पादित करने का निर्देष दी। इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बहस की और उन्होनें बताया कि आरोपित कोरमा थाना क्षेत्र के बटोरा निवासी सानो महतो के पुत्र नितीश कुमार है। जिसकी शादी लखीसराय जिला के बीरूपुर थाना अन्तर्गत सूचक चन्द्रमौली महतो की पुत्री के साथ वर्ष 2012 में हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर आरोपित पत्नी को तंग व मारपीट करने लगा। आखिरकार आरोपित ने 4 जुलाई 2018 को पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य उसकी लाश गायब कर दी। तब सूचक कोरमा थाना काण्ड संख्या 48/2018 में अरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया। लोक अभियोजक के द्वारा आरोप पत्र के सभी छ: गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराया। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी करार की। वहीं सजा की वाद बिंदु पर 30 नवम्बर को सुनवाई होगी।
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