• Sunday, 31 August 2025
वोट देने के लिए ये दस्ताबेज भी है मान्य, जान लिजिए एक जरुरी बात

वोट देने के लिए ये दस्ताबेज भी है मान्य, जान लिजिए एक जरुरी बात

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वोट देने के लिए ये दस्ताबेज भी है मान्य, जान लिजिए एक जरुरी बात 
 
शेखपुरा
 

लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के लिए जिले में 19 अप्रैल 2024 को मत डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोगों की भागीदारी होने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होने जिले के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

 
      इसके साथ ही उनके द्वारा बताया गया की मतदान करने के लिए मतदाता के पास अपना वोटर कार्ड होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति वोटर कार्ड मतदान केंद्र पर लेकर जाके अपना मत दे सकता है।
 
साथ ही उनके द्वारा बताया गया की किन्ही मतदाता के पास अगर वोटर कार्ड नहीं है तो वैसे मतदाता वैकल्पिक पहचान पत्र के रुप में 
1
 मतदाता पहचान पत्र/इपिक कार्ड के अलावे अन्य पहचान पत्र/ दस्तावेज यथा- 
2 आधार कार्ड, 
3 पैन कार्ड, 
4 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू॰डी॰आई॰डी॰), 
5 सेवा पहचान पत्र, 
बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, 
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श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 
ड्राईविंग लाईसेंस, 
9 पासपोर्ट, 
10 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, 
11 पेंशन दस्तावेज, 
12 संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया अधिकारिक पहचान पत्र एवं 
13 मनरेगा जाॅबकार्ड आई॰डी॰ प्रुफ मान्य हैं
 
 जिसको दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। या जानकारी निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। किसी भी संदेह की स्थिति में जिला नियंत्रण केंद्र में दूरभाष संख्या 06341 223333 पर संपर्क कर प्राप्त किया का सकता है। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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