• Thursday, 09 May 2024
आवश्यक एवं गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान 10 बजे पूर्वाहन से 6 अपराह्न तक खोलने का आदेश

आवश्यक एवं गैर आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान 10 बजे पूर्वाहन से 6 अपराह्न तक खोलने का आदेश

DSKSITI - Small

शेखपुरा

कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में यह आदेश 6 सितंबर 20 तक विस्तारित किया गया है। इसके तहत शेखपुरा जिले में कंटेनमेंट जोन से बाहर की दुकानों को खोलने एवं अन्य गतिविधियों के समान रूप से परिचालन के लिए 20 अगस्त20 के निर्गत आदेश को विभागीय निर्देश के आलोक में संशोधित किया गया है।

01 , आवश्यक सेवाएं एवं गैर आवश्यक सेवाएं से संबंधित प्रतिष्ठान/ दुकान मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग के साथ-साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए 10:00 बजे पूर्वाहन से 6:00 अपराह्न तक संचालित होगी।

02, फल और सब्जी की दुकाने/ मंडी तथा मीट/ मछली की दुकानें मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग के साथ-साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक ही संचालित रहेगी ।

03 , दवा दुकान ,अस्पताल ,नर्सिंग होम इत्यादि अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान ,संस्थान मास्क का उपयोग के साथ-साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए 24 घंटे संचालित रहेगी ।

जिलाधिकारी शेखपुरा ने संशोधित आदेशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। अनुमंडल अधिकारी को अनुमंडल का नोडल अधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र के नोडल अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक शेखपुरा को भी निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन के लिए सभी पुलिस अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो दुकानदार/ प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके दुकान को सील करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

DSKSITI - Large

new

SRL

adarsh school

st marry school

Share News with your Friends

Comment / Reply From

You May Also Like