SC ST ACT : दोषी अभियुक्तों को न्यायाधीश ने डांट-फटकार लगाकर किया मुक्त
शेखपुरा।
शुकरवार के दिन सिविल कोर्ट शेखपुरा के एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दलित उत्पीड़न के एक पुराने में अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें डांट फटकार लगाकर मुक्त कर दिया। इस बाबत दलित उत्पीड़न मामलों के विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि बरबीघा थाना क्षेत्र के पिंजड़ी गांव में घर का पानी बहाने के विवाद को लेकर गाली -गलौच व लप्पड़ -थप्पड़ की घटना घट 27 सितंबर 2012 को घटी थी। पीड़िता शारदा देवी द्वारा गांव के ही कौशल सिंह एवम मिलन सिंह के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दोनो पक्षों की दलीलें सुनने एवम गवाहों के बयान के बाद एडीजे ने दोनो अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 323, 341 एवम 504 के तहत दोषी करार दिया।
पड़ोसियों के यह पहली घटना रहने के कारण दोनो को फटकार लगाने के बाद मुक्त कर दिया गया।
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