• Tuesday, 10 June 2025
SC-ST ACT : पंचायत समिति सदस्य की पिटाई में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

SC-ST ACT : पंचायत समिति सदस्य की पिटाई में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

stmarysbarbigha.edu.in/

शेखपुरा।

जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के योधनबीघा निवासी एवं अम्बारी पंचायत से निर्वाचित दलित वर्ग के पंचायत समिति सदस्य दीपक पासवान उर्फ जालिम पासवान के साथ मारपीट एवं गाली गलौच करने के मामले के छः नामजद अभियुक्तों की अग्रिम जमानत की याचिका को कोर्ट में ख़ारिज कर दिया।

इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि गत 26 अक्तूबर की देर शाम सात बजे क्षेमा गाँव के रौशन कुमार ,अनिल सिंह ,पप्पू सिंह ,रमेश सिंह , विकास कुमार , कन्हैया कुमार एवं विनोद सिंह ने दलित पंसस दीपक पासवान एवं उनके साथी व सादिकपुर गाँव निवासी ग्रिजेश कुमार को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था।

इस मामले में एक आरोपी विनोद सिंह कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ था जो अभी जेल में बंद है। शेष छह अभियुक्तों द्वारा सिविल कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की याचिका को एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने को खारिज कर दिया।

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