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                शेखपुरा
शेखपुरा में एक अजीब मामला सामने आया है । यहां अपने मजदूर पति को छोड़ महिला ने दूसरी शादी रचा ली। बाद में जब उस मजदूर पति की नौकरी शिक्षक के रूप में हो गई तो महिला दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर पहले पति से मुआवजा लेने लगी। महिला 2017 से प्रत्येक महीना ₹5000 मुआवजा ले रही थी। बाद में दूसरी शादी का राज खुला तो महिला का मुआवजा बंद हो गया ।

इस संबंध में मिली जानकारी में बताया गया कि शेखपुरा न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विजय बहादुर यादव के कोर्ट में जिले के सरमैदान निवासी बालेश्वर मिस्त्री की पुत्री रेनू देवी ने ₹5000 से अधिक मुआवजा देने की मांग को लेकर एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने महिला के दूसरी शादी होने की जांच करवाइए जहां बताया गया कि पंडारक गांव में गौरी राम से महिला ने दूसरी शादी रचाई थी।
इस आधार पर महिला को जो मुआवजा मिला था वह भी खारिज हो गया। बताया जाता है कि महिला की पहली शादी लखीसराय के निवासी मनोज मिस्त्री से हुई थी।

मनोज मिस्त्री उस समय पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का काम करता था। मजदूर पति को छोड़ महिला ने दूसरी शादी रचा ली। बाद में नौकरी होने पे महिला ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया जिसमें महिला के पक्ष में फैसला आया और प्रत्येक महीना ₹5000 मुआवजा दिया जा रहा था। अब महिला की दूसरी शादी का राज खुल जाने के बाद महिला का मुआवजा ही बंद हो गया।


 
                                
                                
                                                
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