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                शेखपुरा।
कोर्ट में शराब कारोबारी को सजा सुनाया जाना था और इस दौरान कोर्ट में कारोबारी की हाजिरी भी दे दी गई थी परंतु सजा सुनाए जाने से पूर्व ही कठोर सजा के भय से कारोबारी भाग गया।


 
                                
                                
                                                शराब मामले के विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मोहम्मद गयासुद्दीन ने यह आदेश दिया। इस बात की जानकारी अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने दी.।उन्होंने बताया कि जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत कसार थाना क्षेत्र के चक अबगिल गाव के गणेश पासवान के खिलाफ शराब सम्बन्धी आरोपों पर क़ानूनी कार्रवाई पूरा होने के बाद मंगलवार को निर्णय सुनाया जाना था। 10 अप्रैल 2016 को कसार थाना पुलिस ने उसके घर के सन्दुक में रखा 200 मिलीलीटर के 210 पौच देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ अरियरी थाना कांड संख्या 45/16 अंकित किया था।
मंगलवार को निर्धारित तिथि के अनुसार वह न्यायालय में हाजिर हुआ। बाद में न्यायालय ने मामले पर निर्णय सुनाने के लिए उसकी पुकार लगायी. पुकार पर वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।. हलाकि उसके अधिवक्ता ने न्यायालय से गुहार लगायी कि उसकी अचानक तबियत बिगड़ने के कारण वह घर चला गया है. न्यायालय ने इस दलील को सजा से बचने का एक बहाना मानते हुए उसे इस शराब मामले में दोषी पाया और उसकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत वारंट जारी कर दिया।


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