• Monday, 09 June 2025
गली के विवाद में कर दी थी हत्या, कोर्ट में दोषी करार। अब होगी सजा

गली के विवाद में कर दी थी हत्या, कोर्ट में दोषी करार। अब होगी सजा

stmarysbarbigha.edu.in/

शेखपुरा।

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोप में तीन को दोषी पाया है। तीनों दोषी जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के कुसेढ़ी गाव के रहने वाले हैं।

दोषी जोगी राम, भूषण राम और संटू राम को न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया है।

इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक शांति कुमारी ने बताया कि 11 सितम्बर 2013 को इन तीनों दोषी ने गांव के ही मथुरा पंडित को भाला और फरसा से वार कर हत्या कर दिया था।

मारपीट की उस बार

दात में मृतक मथुरा

पंडित  के पुत्र रामाश्रय मंडित और उसकी पत्नी नुनुवती देवी को भी घायल कर दिया था।

घटना का कारण घर के आगे गली में बैठने को लेकर शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में घटना के तुरंत बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

DSKSITI - Large

पुलिस ने अनुसन्धान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा डाक्टर और पुलिस पदाधिकारी सहित कुल 09 गवाह प्रस्तुत किया गया था।

new

SRL

adarsh school

Mukesh ji

Share News with your Friends

Tags

Comment / Reply From

You May Also Like