पत्नी की हत्या के मामले में मोहम्मद इस्लाम को आजीवन कारावास, अदालत ने दी सजा
पत्नी की हत्या के मामले में मोहम्मद इस्लाम को आजीवन कारावास, अदालत ने दी सजा
शेखपुरा। मंगलवार को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविंद्र कुमार की अदालत ने एक पत्नी हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। सजा पाने वाला आरोपी मोहम्मद इस्लाम, शेखपुरा जिले के बाऊ घाट थाना क्षेत्र के आलापुर गांव का निवासी है।
अदालत ने आरोपी को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जबकि उसकी मां जहाना खातून को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया और सजा सुनाए जाने के बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया। वह 12 मार्च 2024 से ही न्यायिक हिरासत में है।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मोहम्मद तसीमुद्दीन ने बताया कि लखीसराय जिले के बड़हिया गांव निवासी मोहम्मद हलीम खान ने अपनी नातिन की शादी 6 अप्रैल 2017 को मुस्लिम रीति-रिवाज से मोहम्मद इस्लाम के साथ की थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इस्लाम ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना शुरू कर दी।
अतिरिक्त ₹1 लाख दहेज न मिलने पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पीड़िता के नाना ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूरा करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिनके बयान से अपराध सिद्ध हुआ। अदालत ने सभी साक्ष्यों और बयानों को देखते हुए आरोपी मोहम्मद इस्लाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस पूरे मामले में अदालत ने कम समय में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया, जिससे यह एक तेज और सटीक न्याय का उदाहरण बन गया है।
Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!