• Monday, 09 June 2025
बगैर मास्क के निकले तो जेल और जुर्माना

बगैर मास्क के निकले तो जेल और जुर्माना

stmarysbarbigha.edu.in/

स्ट्रेट डेस्क

बिहार सरकार ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बगैर मास्क लगाकर निकलने वालों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान कर दिया है। इस आशय का नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया गया।

जारी किए गए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि घर से निकलने वाले सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। नहीं लगाने वालों पर महामारी कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जेल और आर्थिक दंड दोनों साथ साथ हो सकता है।

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मास्क लगाने के दायरे में सभी को शामिल किया गया है जिसमें दुकानदार और आम ग्राहक भी शामिल है। दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेला भिंडर इत्यादि को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में उच्च गुणवत्ता वाले मास्क लगाने अथवा दो कपड़े से बने मास्को लगाने के लिए भी कहा गया है।

इस आशय का आदेश सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया है वहीं अधिकारियों को भेजे गए इस नोटिफिकेशन के पालन को लेकर सख्ती करने का आदेश दिया गया है।

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