• Friday, 29 March 2024
चिमनी मालिक को गोलियों से छलनी करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

चिमनी मालिक को गोलियों से छलनी करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

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चिमनी मालिक को गोलियों से छलनी करने वाले को आजीवन कारावास की सजा 

 

शेखपुरा 

 

शेखपुरा में मेहूस थाना क्षेत्र के इसी गांव निवासी शंकर दानी सिंह उर्फ नेपाली सिंह को चिमनी पर जाने के क्रम में गोलियों से भून दिया गया था । 14 गोली मारी गई थी। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। 2018 के 4 जुलाई को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने एक आरोपी को 17 जनवरी को दोषी पाया था। जिसे सोमवार को सुनवाई में आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहीं पीड़ित परिवार को ₹100000 मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार प्रथम के द्वारा सुनाई गई।

 

इस बात की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि नेपाली सिंह उर्फ दानी सिंह के हत्याकांड में जिला जज ने यह फैसला सुनाया जिसमें कोरमा थाना के चाड़े गांव निवासी विवेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहीं इसी मामले में नामजद किए गए मुकेश कुमार और कन्हैया कुमार को सबूत नहीं मिलने की वजह से बरी कर दिया गया।

 

 

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इस चर्चित हत्याकांड में राजनीतिक मोड़ भी आया था और उस समय के मुखिया चितरंजन सिंह उनके भाई निरंजन सिंह को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिन्हें पुलिस ने अनुसंधान क्रम में दोषी नहीं पाया हालांकि कोर्ट में यह मामला भी अभी चल रहा है।

 

 

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