• Sunday, 31 August 2025
निसार खान की हत्या में ढाई साल के बाद ही आजीवन कारावास की सजा

निसार खान की हत्या में ढाई साल के बाद ही आजीवन कारावास की सजा

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निसार खान की हत्या में ढाई साल के बाद ही आजीवन कारावास की सजा 

 

शेखपुरा 

 

2002 के जनवरी महीने में जमीन के सर्वे विवाद में निसार खान की गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी । गोली मार हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया और पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया।

 

 

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 इस मामले में लोक अभियोजक उदय नारायण सिंह ने बताया कि निसार खान की हत्या में पांच को आजीवन कारावास की सजा और दस दस जुर्माना लगाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडे ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाही और साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई है। इसमें मुंशिफ खान, इलियास खान , नौशाद खान, मनोहर खान और इजराइल खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के वक्त सभी अदालत में ही उपस्थित थे। बाद में पुलिस सुरक्षा में सभी को जेल भेज दिया गया।

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